सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए तय करनी चाहिए उम्र:कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं। इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अदालत ने कहा कि यह सही होगा कि शराब पीने की कानूनी उम्र की तरह सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए भी उम्र तय कर दी जानी चाहिए। जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) की अपील पर यह टिप्पणी की। दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कई खातों व ट्वीट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। ट्विटर ने कुछ आदेशों को चुनौती दी थी। जस्टिस जी. नरेंद्र ने कहा, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही अच्छा होगा। स्कूल जाने वाले बच्चे इसके बहुत आदी हो गए हैं। आबकारी नियमों की तरह सोशल मीडिया इस्तेमाल की भी आयु सीमा जरूरी है। बच्चे 17-18 साल के हो सकते हैं, पर उनमें यह निर्णय लेने की परिपक्वता है कि क्या देशहित में है, क्या नहीं? सरकार को आयु सीमा पर विचार करना चाहिए।
सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए तय करनी चाहिए उम्र:कर्नाटक हाईकोर्ट
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