निजी स्कूलों में किताब-यूनिफॉर्म बिक्री पर सख्ती, 15 अप्रैल तक निरीक्षण के आदेश

pnpandey

बीकानेर/जयपुर। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान द्वारा निजी विद्यालयों में किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि की अनिवार्य खरीद को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निदेशालय के आदेशानुसार प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों में इन नियमों की पालना सुनिश्चित करें। विभाग के संज्ञान में आया है कि कई निजी विद्यालय निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और अभिभावकों पर विशेष दुकानों से सामग्री खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है।
इसी को ध्यान में रखते हुए 15 अप्रैल 2026 तक जिले के सभी निजी विद्यालयों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समितियों का गठन किया जाएगा, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी।
निरीक्षण के दौरान यदि किसी विद्यालय में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है या अभिभावकों की शिकायत मिलती है, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निरीक्षण रिपोर्ट 20 अप्रैल 2026 तक निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट) में हार्ड कॉपी एवं एक्सेल फॉर्मेट में निदेशालय को भेजें।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी आदेशों (2019, 2024 आदि) की पुनः पालना सुनिश्चित कराई जाए, ताकि निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके।
डिजिटल मॉनिटरिंग भी शुरू
रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी, जिससे राज्य स्तर पर निगरानी मजबूत की जा सके।
अभिभावकों को राहत की उम्मीद
इस कार्रवाई से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से निजी विद्यालयों की मनमानी से परेशान थे।

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