जातीय गणना और आरक्षण: बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

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जातीय गणना और आरक्षण: बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी I 

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक- 2023′ को मंजूरी आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 प्रतिशत 
न्यूज़ डेस्क, पटना। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को ‘बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक- 2023’ को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद इसे सरकार को लौटा दिया। बिहार में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था और राज्यपाल के पास भेजा गया था। यह भी पढ़े -बिहार में संदिग्ध जहरीली शराब त्रासदी ने 5 लोगों की जान ले ली नई आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लिए मौजूदा 16 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत, एसटी के लिए 1 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (इबीसी) के लिए 18 फीसदी की बजाय 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में जातीय गणना के बाद यह तय माना जा रहा था कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। 
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