चाकसू: चेक अनादरण प्रकरण में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अभियुक्त को सजा व जुर्माना

pnpandey

चाकसू: चेक अनादरण प्रकरण में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अभियुक्त को सजा व जुर्माना

चाकसू।
चेक अनादरण के एक प्रकरण में चाकसू की अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या -19 कंचन सिंह राजावत की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त लालाराम मीणा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही ₹7 लाख 58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशनसिंहपुरा, तहसील बस्सी निवासी अभियुक्त लालाराम मीणा पर परिवादी ओमप्रकाश शर्मा ने वर्ष 2019 में ₹5 लाख उधार देने के बाद भुगतान के लिए चेक प्राप्त किए थे। जब ये चेक बैंक में लगाए गए तो वे बाउंस हो गए। इस पर परिवादी ने अदालत में चेक अनादरण का मामला दर्ज कराया था।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और यह भी निर्देश दिया कि यदि अभियुक्त निर्धारित जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता सुनील शर्मा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

Share This Article
Leave a Comment